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आसाराम बापू बलात्कार करने के आरोप में दोषी,आजीवन कारावास की हुई सजा

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तालमेल एक्सप्रेस

गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने महिला शिष्या से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है।आसाराम पर सूरत की एक महिला ने करीब 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में बार-बार रेप करने का आरोप लगाया था। इसके पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से रेप का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज आसाराम बापू को बलात्कार करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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