लूट के मुकदमे में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के कार्यवाही पर लगाई रोक, विपक्षी से मांगा जवाब
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तालमेल एक्सप्रेस
प्रयागराज। गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज के रजनीश कुमार तिवारी पुत्र भुल्लन तिवारी ग्राम फतेहुल्लाहपुर ने अपने पड़ोसी शिव कुमार पासवान व परिवार के अन्य 9 लोगों के विरुद्ध नाली के पानी बहने के विवाद को लेकर दुकान में घुसकर मारपीट लूटपाट करने के मामले में पुलिस को शिकायत किए जाने पर पुलिस ने दोनों पक्षों का शान्ति भंग में चालान कर दिया था और दूसरे दिन थाने पर भी बैठ कर दोनों पक्ष ने सुलह कर लिया । एक महीने बाद रजनीश तिवारी ने याचीगण शिव कुमार पासवान व 9 अन्य के विरुद्ध फर्जी मेडिकल,गवाहों के आधार पर लूट के साथ अन्य धाराओं में परिवाद दर्ज करा दिया जिस पर निचली अदालत ने याचीगण को सम्मन किया । सम्मन आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में याचीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति अजय त्यागी के समक्ष बहस में बताया कि घटना के एक महीने बाद फर्जी मेडिकल,गवाहों के आधार पर परिवाद दर्ज करा कर पूरे परिवार को झूठा फसा दिया गया है ।मेडिकल में दो चोट के कालम में दर्द का होना दर्शाया गया है । इसी विवाद के मामले में दोनो पक्ष की ओर से सिविल मुकदमा भी चल रहा है। याचीगण की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि परिवार में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी से ग्रसित है उसका इलाज चल रहा है घटना के वक्त वह और अन्य परिवार के लोग अपने स्थायी घर कानपुर में थे । जबकि याची की ओर से पूर्व में विपक्षी पर गाली गलौज जातिसूचक शब्दो के साथ किए जाने के मामले में भी एससी एसटी एक्ट में परिवाद दर्ज कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अगली सुनवाई 3 नवम्बर तक रोक लगाते हुए विपक्षी से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है
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