तालमेल एक्सप्रेस
प्रयागराज। प्र0 सहायक आयुक्त, राज्य कर अरविंद वर्मा ने बताया कि नववर्ष- क्रिसमस की पूर्व संध्या पर किसी भी सार्वनजिक स्थल, होटल, कलब, आडिटोरियम, खेल के मैदान आदि में संगीत, गीत नृत्य, डी0जे0 आदि किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान पर संचालित मनोरंजक आमोद को उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-2(क-2) में किए गये संशोधन में ’’मनोरंजन’’ में कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, आमोद, खेल, क्रीड़ा, केबिल सेवाऐं व अन्य प्रदर्शन, जिसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है, सम्मिलित है। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मनोरंजन के रूप में अधिसूचित कोई क्रियाकलाप भी सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा-4-क(1) में प्रावधानित किया गया है कि ’’कोई मनोरंजन, जिस पर कर उदग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित नहीं किया जाएगा।’’ बिना अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर उपरोक्त संशोधन अधिनियम की धारा-8(क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत रू0 20,000.00 अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
अतएव् समस्त सम्भावित होटल, गेस्ट हाउस, गार्डेन संचालकों, स्थल स्वामियों को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या पर होने वाले कार्यक्रम की यथाविधि रूप से दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 से पूर्व समस्त अनापत्तियां,औपचारिक्ताओं,प्रमाण-पत्र सहित विभागीय आॅनलाइन पोर्टल http://up-gst.com/entertainmenttax, पर आवेदन, समस्त अभिलेख अपलोड करते हुए उक्त की हार्ड कापी कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), नई बिल्डिंग कमरा नं0 13, महात्मा गांधी पार्क के पास, ए.डी.एम., नजूल कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में प्रस्तुत करते हुए अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। अन्यथा बिना पूर्व अनुमति आयोजन पाए जाने पर आयोजक, स्थल स्वामी के विरूद्ध समस्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसके लिए आयोजक, स्थल स्वामी उत्तरदायी होंगे।