तालमेल एक्सप्रेस
नई दिल्ली: #नरेंद्र_गिरि मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखती। अगर आगे परिस्थितियों में बदलाव होता है या उचित समय के लिए निचली अदालत के सामने रखे मामले में कोई प्रगति नहीं होती है, तो फिर याचिकाकर्ता जमानत के लिए अदालत आ सकता है।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने #इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद आनंद गिरि ने हाई कोर्ट के 9 सितंबर, 2022 के जमानत खरिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दखिल किया था।
20 सितंबर 2021 को बाघंबरी गद्दी मठ में महंत नरेंद्र गिरि का शव पंखे से लटका मिला था। वहीं एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया गया था।