डेढ़ साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना, मिली जमानत
तालमेल एक्सप्रेस
प्रयागराज। जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव से जुड़े 22 साल पुराने एक मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद इस मामले में विजमा यादव को जमानत दे दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के एक और विधायक की विधायकी आज जाते जाते बची है। मामला प्रयागराज के प्रतापपुर से सपा टिकट से निर्वाचित विधायक बिजमा यादव का है जिसे 22 साल के एक पुराने मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है । बाद में कोर्ट से विजमा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है। दरअसल यह पूरा मामला 21 सितंबर 2000 का है जिसमे सहसों चौकी के पास दिन में 2 बजे सड़क दुर्घटना में 7 साल के आनंद उर्फ छोटू की मौत के बाद हिंसा भड़की थी।
हिंसक भीड़ ने सड़क जाम असलहे लहराए थे, पथराव और आगजनी भी हुई थी। मामले में उस समय तैनात इंस्पेक्टर ने बयान दिया था कि विजमा यादव ने ही भीड़ को उकसाया था ।कोर्ट ने 7 CLA Act, धारा 147, 341, 504, 353, 332 में बिजमा को दोषी करार दिया जबकि धारा 307 से मुक्त कर दिया गया। पचास हजार के मुचलके पर विजमा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है। केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।