मुख्तार का साला आतिफ अब 21 तक ईडी की कस्टडी में

तालमेल एक्सप्रेस

प्रयागराज। जिला जज संतोष राय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को प्रवर्तन
निदेशालय
(ईडी) की कस्टडी में और सात दिनों के लिए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 15 नवंबर से 21 नवंबर दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ इत्यादि के लिए सौंपा जाता है। गौरतलब है कि 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश जिला जज ने पूर्व में दिया था। ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा कि अभी आरोपित से और रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है इसलिए सात दिनों के लिए इन्हें और ईडी की हिरासत में सौंपा जाए‌।कोर्ट ने कहा कि आरोपित की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त मेडिकल परीक्षण कराया जाए। ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने
अभियुक्त को सात दिन और कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग किया। तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में आतिफ अभियुक्त है। जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है। मामला 15 करोड़, 31 लाख से अधिक का है ईडी को अभी इस मामले में बहुत से साक्ष्य हासिल करना शेष है, अगर ईडी
की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है।