प्रयागराज, 10 अगस्त 2026
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
मामला रिट-ए संख्या 12023/2026, विवेक यादव बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं 2 अन्य से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 24 अप्रैल 2026 को आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षा-2024 में अपनी सभी उत्तर पुस्तिकाओं के scrutiny/inspection की मांग की थी।
याचिका में General Hindi, Essay, General Studies-I से General Studies-VI तक कुल आठ विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए 16 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखा गया कि उन्होंने अप्रैल 2026 में ही आवेदन कर दिया था, जबकि निरीक्षण के लिए तिथि नवंबर 2026 में निर्धारित की गई है।
मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए आयोग को निर्देश दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए यथासंभव शीघ्र, तीन सप्ताह के भीतर, तिथि निर्धारित की जाए तथा उक्त तिथि की सूचना याचिकाकर्ता को देकर उसे उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति प्रदान की जाए।
यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण प्राप्त करने के लिए विधिक/आरटीआई प्रक्रिया अपनाता है, तो उसके अनुरोध पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
मामले में याचिकाकर्ता विवेक यादव की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक शुक्ल ने पैरवी की।
न्यायालय: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
मामला: Writ-A No. 12023 of 2026
याचिकाकर्ता: विवेक यादव
प्रतिवादी: State of U.P. and 2 Others
आदेश की तिथि: 10 अगस्त 2026
माननीय न्यायालय: श्री न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम
जारीकर्ता
अधिवक्ता श्री अभिषेक शुक्ला
इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज