LIVE: अरविंद केजरीवाल ने चला एक और दांव, 2 जून को जेल जाने से बचने को फिर पहुंचे कोर्ट, कर दी यह बड़ी मांग

Arvind kejriwal: अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव चला है. दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी लगाई है. आज इस मामले पर दो बजे सुनवाई हो सकती है.

अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है.

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव चला है. सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं. दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है. राउज एवेन्यू कोर्ट आज यानी गुरुवार को 2 बजे इस पर सुनवाई करेगा. आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है. अभी वह अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं.

Arvind Kejriwal Bail Plea Hearing Live:-सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल.-राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी.– अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं.-पहली जमानत याचिका दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित ईडी के मामले में नियमित जमानत की है.– दूसरी जमानत याचिका अंतरिम जमानत की है, जिसमें मेडिकल ग्राऊंड पर 7 दिन (1 सप्ताह) की अंतरिम जमानत की मांग की गई है.– दोनों जमानत याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा की कोर्ट मे सुनवाई होगी.

दरअसल, अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी. अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है झटका
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की वकेशन बेंच ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया. कहा था कि अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सीजेआई फैसला ले सकते हैं क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है.

अरविंद केजरीवाल की याचिका में क्या
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है. इससे गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर भी हो सकते हैं. उन्होंने पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए दो जून के बजाय नौ जून को सरेंडर करना चाहते हैं.

कब जेल से आए थे बाहर?
अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिनों तक ही खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. यह नीति अब समाप्त कर दी गई है. इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं.

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